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हाईकोर्ट : जियो को वाई-फाई एंप्लीफायर लगाने के लिए विद्युत विभाग से एनओसी लेने का निर्देश

Sat, 22 Jan 2022 11:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 22 Jan 2022 11:41 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा है कि हलफनामे में स्पष्ट किया जाए कि अनापत्ति मौके का निरीक्षण करने के बाद ली गई है। याचिका की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति एसके यादव की खंडपीठ ने दिया है।

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High Court: Directs Jio to take NOC from the Electricity Department for installing Wi-Fi amplifier
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम कंपनी की फाइबर ऑप्टिकल कंपनी को विद्युत पोल पर वाई फाई बूस्टर एम्प्लीफायर लगाने की पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की अनापत्ति के साथ हलफनामा दाखिल करना है।

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कोर्ट ने कहा है कि हलफनामे में स्पष्ट किया जाए कि अनापत्ति मौके का निरीक्षण करने के बाद ली गई है। याचिका की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति एसके यादव की खंडपीठ ने दिया है।
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याची का कहना है कि भारतीय इलैक्ट्रिसिटी रूल 88(5)में सुरक्षा गाइडलाइंस दी गई है। जिसका कंपनी उल्लंघन कर रही है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना विद्युत पोल पर केबल बिछाई जा रही है। इससे याची के एरिया की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
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कंपनी की तरफ से अधिवक्ता उदित चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि पांच अप्रैल, 2021 के पत्र पर अमल किया गया है। निगम से अनुमति ली गई है। अनापत्ति भी प्राप्त कर ली गई है। इस पर कोर्ट ने अनापत्ति प्रमाणपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।


यूपी जल निगम कर्मियों की तीन महीने में प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शहरी और ग्रामीण कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर तीन महीने में खाली पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने विवेक सिंह व 16 अन्य की याचिका पर दिया है।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जल निगम दो भागों में विभाजित किया गया है। जिससे प्रशासनिक कारणों से वरिष्ठता सूची तैयार नहीं हो सकी है। आपत्तियों का निस्तारण कर एक महीने में सूची तैयार कर ली जाएगी।


प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के कारण प्रोन्नति कमेटी की बैठक मार्च, 2022 मे हो सकेगी। जब भी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होगी, याचियों पर भी विचार किया जाएगा। याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है।

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