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High Court : लक्ष्मण मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई पर कोर्ट की लगी रोक
Sat, 22 Mar 2025 05:11 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 22 Mar 2025 05:11 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज मानसरोवर चौराहे के पास बनी लक्ष्मण मार्केट से फुटपाथ सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दिया है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज मानसरोवर चौराहे के पास बनी लक्ष्मण मार्केट से फुटपाथ सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही पीडीए से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी।
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न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने व्यवसायी राजेश जायसवाल और नौ अन्य की याचिका पर सुनवाई की। इस दाैरान पीडीए की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि लक्ष्मण मार्केट में सड़क पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है।
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इस पर नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है, जिसे याचीगणों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचीगण का कहना है कि लक्ष्मण मार्केट मोबाइल फोन आदि की बड़ी मार्केट है और यहां मकान बहुत पुराने हैं। किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए पीडीए से जवाब मांगा है।
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