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High Court : कोर्ट ने कहा- आडिट रिपोर्ट के आधार पर नहीं दर्ज हो सकता आपराधिक केस

Wed, 29 Sep 2021 09:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 29 Sep 2021 09:38 PM IST
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High Court: Court said- criminal case cannot be registered on the basis of audit report
कोर्ट - फोटो : file photo

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ऑडिट रिपोर्ट की आपत्तियों के आधार पर आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश जारी करने से इंकार कर दिया है। अपर महाधिवक्ता का कहना था कि ऑडिट रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया गया और कार्यवाही कर सीएजी को प्रेषित कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपराधिक केस दर्ज करने का कोई आधार नहीं है और याचिका खारिज कर दी है।

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यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि सीएजी की आडिट रिपोर्ट में भारी वित्तीय अनियमितता को लेकर आपत्ति की गई है, जिसकी जांच कराई जाए। सरकार ने साफ कर दिया कि ऑडिट आपत्तियों पर विचार कर कार्यवाही से सीएजी को अवगत करा दिया गया है। इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

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