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High Court : आरोपी के पक्ष में दुष्कर्म पीड़िता की पैरोकारी पर कोर्ट को संदेह, अधिवक्ता तलब

Mon, 18 Aug 2025 05:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 18 Aug 2025 05:48 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के पक्ष में दुष्कर्म पीड़िता की पैरोकारी पर संदेह जताया है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता को 19 अगस्त को अदालत में तलब किया है।

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High Court: Court doubts the advocacy of rape victim in favor of the accused, summons advocate
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के पक्ष में दुष्कर्म पीड़िता की पैरोकारी पर संदेह जताया है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता को 19 अगस्त को अदालत में तलब किया है। साथ ही कहा है कि मामले की सुनवाई के वक्त पीड़िता भी मौजूद रहे। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने गौतम बुद्ध नगर निवासी विकास चौधरी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

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मामले के मुताबिक दुष्कर्म में आरोपी याची की ओर से मुकदमा रद्द करने की मांग को लेकर एक अन्य याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। कोर्ट ने पाया में इसके साथ दाखिल वकालतनामे पर आरोपी के हस्ताक्षर थे लेकिन पैरोकार बनी पीड़िता के हस्ताक्षर नहीं थे। वहीं, याचिका संग दाखिल हलफनामा पीड़िता की ओर से दाखिल किया गया था। कोर्ट को न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का संदेह हुआ तो याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता को तलब कर पीड़िता को भी सुनवाई के वक्त अदालत ने मौजूद रहने का आदेश दिया है।

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