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high court : सीआईएसएफ जवान का मेडिकल टेस्ट लेने का निर्देश
Thu, 07 Oct 2021 11:22 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 07 Oct 2021 11:22 PM IST
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कोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंह भूमि झारखंड में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कांस्टेबल को प्रदेश की 2018 की पुलिस भर्ती के लिए छह हफ्ते में मेडिकल टेस्ट करने का निर्देश दिया है। याची इस भर्ती में चयनित हुआ है। याची को 9 सितंबर 2020 को मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया था। एक दिन पहले उसके भाई को फोन पर सूचना दी गई।
कोविड 19 संक्रमण के कारण यातायात साधन की कमी व दूर होने के कारण याची उपस्थित नहीं हो सका था, जिस पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने कानपुर नगर के अश्वनी सविता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना था कि वह पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हर स्तर पर सफल रहा। 8 सितंबर 2020 को सूचना दी गई कि 9 सितंबर को मेडिकल जांच के लिए पेश हों। सुरक्षा बल में सुदूर तैनाती साधन व समय की कमी के कारण मेडिकल जांच में नहीं पहुंच सका। इसलिए उसे एक मौका दिया जाय। कोर्ट ने कहा कि याची सुरक्षा बल में कांस्टेबल है और वह पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित किया गया है। यह अलग ढंग का मामला है। इसलिए मानवीय आधार पर विचार किया जाय।
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कोविड 19 संक्रमण के कारण यातायात साधन की कमी व दूर होने के कारण याची उपस्थित नहीं हो सका था, जिस पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने कानपुर नगर के अश्वनी सविता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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याची का कहना था कि वह पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हर स्तर पर सफल रहा। 8 सितंबर 2020 को सूचना दी गई कि 9 सितंबर को मेडिकल जांच के लिए पेश हों। सुरक्षा बल में सुदूर तैनाती साधन व समय की कमी के कारण मेडिकल जांच में नहीं पहुंच सका। इसलिए उसे एक मौका दिया जाय। कोर्ट ने कहा कि याची सुरक्षा बल में कांस्टेबल है और वह पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित किया गया है। यह अलग ढंग का मामला है। इसलिए मानवीय आधार पर विचार किया जाय।
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