फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court cancels DM's order in income certificate cancellation case

High Court : हाईकोर्ट ने आय प्रमाणपत्र निरस्तीकरण मामले में डीएम का आदेश किया रद्द

Sat, 04 Apr 2026 06:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 04 Apr 2026 06:23 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आय प्रमाणपत्र निरस्तीकरण के मामले में जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने हाथरस के जिलाधिकारी को गलत आधार पर आय जोड़ने के मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।

विज्ञापन
High Court cancels DM's order in income certificate cancellation case
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आय प्रमाणपत्र निरस्तीकरण के मामले में जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने हाथरस के जिलाधिकारी को गलत आधार पर आय जोड़ने के मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने हेमलता की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


याची हेमलता के पति का आय प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया था। याची का कहना था कि उनके पति गरीबी रेखा (बीपीएल) के अंतर्गत आते हैं। इसके आधार पर उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ था। हाथरस के जिलाधिकारी ने 29 दिसंबर 2025 को याची की आपत्ति खारिज करते हुए प्रमाणपत्र निरस्तीकरण को बरकरार रखा था। सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि जिलाधिकारी के आदेश में त्रुटि है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आय निर्धारण में याची के ससुर की आय को भी जोड़ लिया गया, जो कि अप्रासंगिक था।
विज्ञापन


कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 के आदेश को रद्द करते हुए मामले को जिलाधिकारी हाथरस के पास पुनः विचार के लिए भेज दिया। निर्देश दिया कि सभी प्रासंगिक तथ्यों और नियमों के आधार पर नया आदेश पारित किया जाए। साथ ही 17 मार्च 2026 को पारित पूर्व आदेश के तहत जिलाधिकारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। इससे पहले इसी मामले में न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने जिलाधिकारी के आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने आदेश को लापरवाहीपूर्ण और बिना ठोस आधार का बताते हुए डीएम को तलब किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed