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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव : दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील मिल कर तय करें एल्डर कमेटी

Thu, 16 Sep 2021 09:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 16 Sep 2021 09:12 PM IST
सार

कोर्ट ने दोनों पक्षों के पांच पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बैठकर हल निकालने का सुझाव दिया है और कहा कि हल नहीं निकला तो कोर्ट एल्डर कमेटी गठित करने का आदेश जारी करेगी। दोनों पक्षों ने पांच-पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची कोर्ट को सौंप दी है।

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High Court Bar Association elections: Senior lawyers of both the parties together should decide the Elder Committee
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों को 21 सितंबर की बैठक में एल्डर कमेटी के गठन के मसले को तय करने का निर्देश दिया है। कहा है कि चुनाव कराने में देरी से किसी को फायदा नहीं होगा। बल्कि वर्तमान कार्यकारिणी को नुकसान ही होगा। याचिका की सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों के पांच पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बैठकर हल निकालने का सुझाव दिया है और कहा कि हल नहीं निकला तो कोर्ट एल्डर कमेटी गठित करने का आदेश जारी करेगी। दोनों पक्षों ने पांच-पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची कोर्ट को सौंप दी है, जिन्हें एल्डर कमेटी पर विचार करना है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र व अन्य की याचिका पर दिया है।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक बार एक वोट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाए। सदस्यों को चुनना होगा कि वे किस बार में रहना चाहते हैं। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र प्रताप, बार की तरफ से प्रभाशंकर मिश्र ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा कि बार कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। एल्डर कमेटी को लेकर विवाद है। कमेटी गठित होते ही वह चुनाव प्रक्रिया शुरू कर सकेगी। आपस में बैठकर हल निकाला जाए। हम नहीं चाहते कि लोग कहें कि कोर्ट बार पर नियंत्रण करना चाहती है।
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त्रिपाठी ने आपत्ति जताई कि दूसरे बार एसोसिएशन के सदस्य हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव कराने में शामिल नहीं होने चाहिए। इसपर कोर्ट ने कहा कि सभी सदस्य हैं। सभी आपस में मिलकर रहते हैं। सदस्य स्वयं चुने कि किस बार एसोसिएशन में रहना पसंद है। एल्डर कमेटी वरिष्ठता क्रम से सहमति से गठित की जा सकती है। कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण एल्डर कमेटी को चुनाव कराना है। सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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