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हाईकोर्ट : कुशीनगर के डीपीआरओ को जमानती वारंट, निदेशक तलब

Wed, 15 Dec 2021 10:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 15 Dec 2021 10:18 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ ने याची अंतिमा चौहान की याचिका पर सुनवाई कर दिया है। याची के अधिवक्ता एमजे अख्तर ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति हुई थी।

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High Court: Bailable warrant to DPRO of Kushinagar, director summoned
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के मामले में कुशीनगर के जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही इसी मामले में पंचायत राज विभाग के निदेशक को अगली सुनवाई पर तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल खंडपीठ ने याची अंतिमा चौहान की याचिका पर सुनवाई कर दिया है। याची के अधिवक्ता एमजे अख्तर ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति हुई थी। वह चयनित सूची में पहले नंबर पर थी। याची को एक नवंबर तक ज्वानिंग करा देनी थी। लेकिन, डीपीआरओ ने चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग कराने की बजाय उसके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी का चयन कर ज्वाइनिंग करा दी।
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अभ्यर्थी को कोई नोटिस भी नहीं जारी किया। याची डीपीआरओ की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर डीपीआरओ को 15 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा था। लेकिन, डीपीआरओ अपनी जगह सहायक जिला पंचायती राज अधिकारी (एडीपीआरओ) को भेज दिया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और डीपीआरओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए विभाग के निदेशक को भी तलब कर लिया है।

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