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हाईकोर्ट : अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर 

Fri, 28 Jan 2022 02:18 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 28 Jan 2022 02:18 AM IST
सार

मामले में याची ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। याची ने जमानत पर छोड़े जाने की मांग की थी। उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत नरसेना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। याची के अधिवक्ता राम कृष्ण मिश्रा ने तर्क दिया कि दोनों ने शादी कर ली है।

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High Court: Approved bail of accused in kidnapping and rape case
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किशोर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इसके साथ ही किशोर को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने बुलंदशहर जिले के नरसेना थाने के निवासी विपिन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। 

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मामले में याची ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। याची ने जमानत पर छोड़े जाने की मांग की थी। उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत नरसेना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। याची के अधिवक्ता राम कृष्ण मिश्रा ने तर्क दिया कि दोनों ने शादी कर ली है।
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किशोरी के परिजन सामाजिक प्रतिष्ठा में जबरदस्ती एपफआईआर दर्ज करा दी है। किशोरी ने चिकित्सकीय जांच से भी इंकार कर दिया है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।

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