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high court : भाजपा नेताओं पर हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Wed, 08 Jun 2022 02:06 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 08 Jun 2022 02:06 AM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने याची महेंद्र प्रताप सिंह पिंका ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट में याची की ओर से तर्क दिया गया कि उसे गलत रूप से फंसाया गया है।
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कोर्ट
- फोटो : file photo
विस्तार
अलीगढ़ के बन्नादेवी के चर्चित भाजपा नेता लालाजी वर्मा व पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र पर हमले के आरोपी भाजपा से ही जुड़े पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र प्रताप पिंका ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची को अग्रिम जमानत अर्जी पर राहत देने का कोई मजबूत आधार नहीं बन रहा है, लिहाजा अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने याची महेंद्र प्रताप सिंह पिंका ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट में याची की ओर से तर्क दिया गया कि उसे गलत रूप से फंसाया गया है। वह निर्दोष है, जबकि सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा कि याची के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, इसलिए याची अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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