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आजम खां के चुनाव की वैधता के खिलाफ याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई
Thu, 05 Sep 2019 07:12 AM IST
पूजा त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 05 Sep 2019 07:12 AM IST
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आजम खां
- फोटो : फाइल फोटो
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रामपुर के सपा सांसद मो. आजम खां के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 18 सितंबर को होगी। याचिका भाजपा प्रत्याशी रहीं जया प्रदा ने दाखिल की है। आजम खां पर याचिका का नोटिस तामील होने की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि नियत की है।
जया प्रदा की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एसडी सिंह कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि आजम खां जौहर विश्वविद्यालय में लाभ का पद धारण करते हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा।
जिसके आधार पर सदस्यता निरस्त किए जाने की मांग की गई है। आजम खां मौलाना मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद पर आसीन हैं, जो लाभ का पद माना जा रहा है।
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जया प्रदा की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एसडी सिंह कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि आजम खां जौहर विश्वविद्यालय में लाभ का पद धारण करते हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा।
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जिसके आधार पर सदस्यता निरस्त किए जाने की मांग की गई है। आजम खां मौलाना मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद पर आसीन हैं, जो लाभ का पद माना जा रहा है।
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