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कचहरी में सिर्फ जमानतों पर सुनवाई

Wed, 18 Mar 2020 01:48 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2020 01:48 AM IST
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hearing on bail only in the court
कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस क्रम में जिला न्यायालय में सिर्फ जमानत प्रार्थनापत्रों और अतिआवश्यक मुकदमों की सुनवाई ही होगी।
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मंगलवार को जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने कुछ निर्देश जारी किए हैं मंगलवार को सुबह दीवानी न्यायालय परिषद जिला न्यायालय परिसर में केवल वकीलों को प्रवेश दिया गया वादकारियों को बाहर ही रखा गया था। सुरक्षाकर्मियों ने अधिवक्ताओं को ही जाने दिया। जिला जज ने 17 मार्च को लगे मुकदमों के लिए सामान्य तिथि 17 अप्रैल निर्धारित कर दिया और बुधवार को अर्थात 18 मार्च के मुकदमों की 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। अन्य मुकदमों में भी इसी क्रम में डेट लग जाएगी। आवश्यक मुकदमों की सुनवाई के लिए जिला जज ने सात अपर जिला जजों को नामित किया है। इसी प्रकार से सीजेएम और एक स्पेशल सीजेएम को मजिस्ट्रेट स्तर के मामलों की सुनवाई का जिम्मा सौंपा है। अन्य निर्देश भी जारी किया है वाद कारियों के बाहर रहने से परिसर में अधिवक्ताओं के अलावा बहुत कम लोगों ने प्रवेश किया जिससे सन्नाटा पसरा रहा और कोई मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव भी पारित था जिससे आवश्यक कार्य भी नहीं हुआ।
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