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टाडा बंदियों की मौत के मामले में सुनवाई 30 मार्च को

Thu, 05 Mar 2020 08:56 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 Mar 2020 08:56 PM IST
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Hearing in the case of death of TADA prisoners on 30 March
court - फोटो : court
पीलीभीत जेल में बंद दस टाडा आरोपी सिखों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट में अब 30 मार्च को सुनवाई होगी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव गृह को तलब किया था। मगर वह नहीं आ सके। उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र देकर कहा गया कि चूंकि इसी दिन कोर्ट ने डीजीपी को भी तलब किया है और डीजीपी हाईकोर्ट मेें हाजिर हैं ऐसे में मुख्यालय लखनऊ में कोई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं होगा। इस आधार पर कोर्ट से हाजिरी माफी मांगी गई जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तिथि नियत कर दी है।
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टाडा बंदियों की मौत के मामले में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ सुनवाई कर रही है। प्रदेश सरकार ने इस हत्याकांड में आरोपी जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर से हत्या का मुकदमा उठाने का निर्णय लिया है। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से हलफनामा मांगा था। मगर उनकी जगह अधीनस्थ अधिकारी ने हलफनामा दाखिल किया तो अदालत नाराज हो गई। प्रमुख सचिव को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया था। 
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