फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Hathras DM-SSP should tell who is responsible for death and mismanagement in satsang: High Court

हाथरस के डीएम-एसएसपी बताएं कि सत्संग में मौत व बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन: हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2025 01:34 AM IST
विज्ञापन
Hathras DM-SSP should tell who is responsible for death and mismanagement in satsang: High Court
भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 श्रद्धालुओं की मौत से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के तत्कालीन डीएम और एसएसपी को जवाबी हलफनामे संग अदालत में तलब किया है। पूछा है कि सत्संग में दर्दनाक घटना और बदइंतजामी के लिए क्यों न उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही प्रयागराज के डीएम और पुलिस आयुक्त को हाथरस की घटना से सबक लेते हुए महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की अदालत ने सत्संग में बदइंतजामी की आरोपी मंजू देवी की जमानत अर्जी पर दिया है। कहा कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, जब आयोजक अपने फायदे के लिए बिना समुचित इंतजाम के गांव के भोले-भाले गरीब व अनपढ़ लोगों को बुलाते हैं। आस्था की होड़ में भीड़ आपा खो बैठती है और भगदड़ में जान गवां बैठते हैं। लेकिन, अधिकारी ऐसी घटनाओं से सबक नहीं लेते।
विज्ञापन

ऐसी बदइंतजामी के लिए सीधे तौर पर प्रशासन जवाबदेह है। अनुमति देने से पहले उन्हें आयोजन में सुरक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था को लेकर खुद आश्वस्त होना चाहिए। लेकिन, अधिकारी ऐसा करने में लापरवाह रवैया अपना रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ के आयोजन से जुड़े प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को हाथरस की घटना से सबक लेने की नसीहत दी है। कहा कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे। पीएम व सीएम खुद गंभीर हैं। उनकी निगरानी में हो रहे आयोजन मेें अगर प्रशासनिक अधिकारी सजग न रहे तो बदइंतजामी से अप्रिय घटना हो सकती है। लिहाजा, पुलिस-प्रशासन महाकुंभ के आयोजन में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करें।

मेले का सफल आयोजन प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने उनकी प्रशासनिक कुशलता की नजीर पेश करेगा। कोर्ट ने आदेश की प्रति सीजेएम हाथरस, गृह सचिव, प्रयागराज के मंडलायुक्त, डीएम व पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed