फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Gravity of crime is not a ground for rejecting bail of juvenile: High Court

अपराध की गंभीरता किशोर की जमानत खारिज करने का आधार नहीं: हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 02:02 AM IST
विज्ञापन
Gravity of crime is not a ground for rejecting bail of juvenile: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता किशोर की जमानत अर्जी खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने किशोर की जमानत अर्जी खारिज करने के किशोर न्याय बोर्ड के 13 मार्च 2024 के आदेश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के 23 मई 2024 के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आजमगढ़ निवासी किशोर को दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में जमानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने दिया।
विज्ञापन

आजमगढ़ के कोतवाली थाने में किशोर पर दुष्कर्म, पॉक्सों सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रायल कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की।
विज्ञापन

किशोर के अधिवक्ता ने दलील दी कि कथित घटना की तारीख को किशोर की आयु 13 साल, 8 महीने और 22 दिन थी। वह एक अक्तूबर 2023 से बाल संरक्षण गृह में है। किशोर को झूठा फंसाया गया है। उसका आपराधिक इतिहास नहीं है। मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत जमानत से इन्कार करने के लिए कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है। शासकीय अधिवक्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण का विरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर की जमानत तभी खारिज की जा सकती है जब कोई ऐसा आधार हो कि उसकी रिहाई उसे किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में लाएगी। रिहाई से किशोर को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालेगी या न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे। कोर्ट ने शिव कुमार उर्फ साधु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला दिया। इसके साथ ही तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए किशोर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed