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हाईकोर्ट में सरकार बोली : अंदावा में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को 13.69 लाख स्वीकृत

Sun, 06 Oct 2024 05:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 06 Oct 2024 05:47 PM IST
सार

कोर्ट ने प्रतिमाओं को स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण में झूंसी के अंदावा तालाब में विसर्जित करने का निर्देश दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने योगेंद्र पांडेय व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

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Government said in High Court: Rs 13.69 lakh approved for immersion of Durga idols in Andawa
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संगम के करीब काली सड़क पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति देने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने प्रतिमाओं को स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण में झूंसी के अंदावा तालाब में विसर्जित करने का निर्देश दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने योगेंद्र पांडेय व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

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याचियों की दलील थी कि झूंसी के तालाब में गंदगी है। उसमें मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, प्रयागराज प्रशासन ने हलफनामा पेश कर दलील दी कि वर्ष 2019 से लगातार मूर्तियों का विसर्जन अंदावा तालाब में ही किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 13.69 लाख का बजट भी स्वीकृत है। प्रशासन की ओर से वहां पवित्र प्रतिमाओं के विसर्जन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। साफ-सफाई का काम 10 अक्तूबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। संवाद

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