High Court : अपहरण व जालसाजी मामले में चार बरी, हाईकोर्ट ने रद्द की उम्रकैद
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 03 Jul 2026 05:40 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण एवं जालसाजी मामले में उम्रकैद की सजा पाए चार आरोपियों को बरी कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने एटा निवासी राम किशोर, राम भरोसे और अन्य की याचिका पर दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला