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पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया सरेंडर, अंतरिम जमानत पर रिहा

Tue, 23 Jul 2019 09:21 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jul 2019 09:21 PM IST
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former mp dhanajay singh surender's in court
पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया सरेंडर, अंतरिम जमानत पर रिहा
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प्रयागराज। मारपीट जानलेवा हमले के लंबित मुकदमे में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मंगलवार को स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली और जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया। पूर्व सांसद के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवेश शुक्ल को सुनकर दिया है।

घटना छह नवंबर 2017 की जौनपुर के खुटहन थाने की है। वादी कुंवर हरिवंश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खुटहन ब्लाक प्रमुख सरजू देवी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। वादी की बहू नीलम सिंह क्षेत्र पंचायत की सदस्य होने के नाते उसके साथ खुटहन गई थी। आरोप है कि पूर्व सांसद ललई यादव के ललकारने पर धनंजय सिंह, नवीन सिंह, बृजेश सिंह उर्फ प्रिन्सू आदि जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे। उसके वाहन को क्षतिग्रस्त कर जला दिया। और साथ आई महिलाओं के आभूषण लूट लिए । बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हे राजनीतिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है।
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