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पूर्व मंत्री हीरालाल हत्या के दोषी करार
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Former minister Hiralal convicted of murder
फौजदार पासवान हत्याकांड में पूर्व मंत्री हीरा लाल दोषी करार
प्रयागराज। सपा नेता के भाई की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए ने बसपा सरकार में मंत्री रहे हीरालाल गौतम को दोषी करार दिया है। उन पर सपा नेता हेमराज पासवान के भाई फौजदार पासवान की गोली मार कर हत्या का आरोप हैै। अदालत ने हीरालाल के साथ ही शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को भी हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत सजा के बिंदु पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगी। दोषसिद्ध होने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेज दिया गया है। इस प्रकरण में अभियुक्त रोशनलाल को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
स्पेशल कोर्ट एमपीएमएल के जज डा. बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह गोपाल और एसपीओ जय गोविंद उपाध्याय और वादी के अधिवक्ता अविनाश चन्द पांडेय को सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। 27 नवंबर 2010 को आजमगढ़ के सरायमीर थाने में वादी लालता प्रसाद पासवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने कमलापुर गांव के घर से सुबह दस बजे बाइक से सरायमीर बाजार जा रहा था।
उसकी बाइक पर पीछे उसके भाई फौजदार सिंह और महेंद्र बैठे थे। जैसे ही तीनों इसरौली बस्ती के पास पहुंचे, हीरालाल गौतम और शिवकुमार तथा एक अन्य व्यक्ति ने उनको आगे आकर रोक लिया। हीरालाल ने ललकारा कि ‘फौजदरवा के राजनीतिक उन्माद को मिटा दो’। जिस पर शिवकुमार आदि ने अपने अपने असलहे से फौजदार को गोली मार दी । गोली लगने से फौजदार की मौके पर ही मौत हो गई। कोर्ट ने हत्या का आरोप साबित पाते हुए हीरालाल गौतम, शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को दोषी करार दिया है।
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प्रयागराज। सपा नेता के भाई की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए ने बसपा सरकार में मंत्री रहे हीरालाल गौतम को दोषी करार दिया है। उन पर सपा नेता हेमराज पासवान के भाई फौजदार पासवान की गोली मार कर हत्या का आरोप हैै। अदालत ने हीरालाल के साथ ही शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को भी हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत सजा के बिंदु पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगी। दोषसिद्ध होने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेज दिया गया है। इस प्रकरण में अभियुक्त रोशनलाल को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
स्पेशल कोर्ट एमपीएमएल के जज डा. बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह गोपाल और एसपीओ जय गोविंद उपाध्याय और वादी के अधिवक्ता अविनाश चन्द पांडेय को सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। 27 नवंबर 2010 को आजमगढ़ के सरायमीर थाने में वादी लालता प्रसाद पासवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने कमलापुर गांव के घर से सुबह दस बजे बाइक से सरायमीर बाजार जा रहा था।
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उसकी बाइक पर पीछे उसके भाई फौजदार सिंह और महेंद्र बैठे थे। जैसे ही तीनों इसरौली बस्ती के पास पहुंचे, हीरालाल गौतम और शिवकुमार तथा एक अन्य व्यक्ति ने उनको आगे आकर रोक लिया। हीरालाल ने ललकारा कि ‘फौजदरवा के राजनीतिक उन्माद को मिटा दो’। जिस पर शिवकुमार आदि ने अपने अपने असलहे से फौजदार को गोली मार दी । गोली लगने से फौजदार की मौके पर ही मौत हो गई। कोर्ट ने हत्या का आरोप साबित पाते हुए हीरालाल गौतम, शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को दोषी करार दिया है।
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