फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Former Block Pramukh Mohammad Muzaffar's bail plea granted in gangster case.

High Court : पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी मंजूर

Thu, 16 Jul 2026 06:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 16 Jul 2026 06:52 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौड़िहार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने दिया है।

विज्ञापन
Former Block Pramukh Mohammad Muzaffar's bail plea granted in gangster case.
गोस्करी का आरोपी मुजफ्फर। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौड़िहार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने दिया है। इनके खिलाफ फूलपुर और सोरांव थाने में दर्ज मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) के तहत छठी बार कार्रवाई की गई थी।

विज्ञापन


याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जिन दो मुकदमों के आधार पर की गई है, उनमें उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। मुजफ्फर 14 अक्तूबर 2023 से जेल में बंद है। वकील ने कोर्ट को मुजफ्फर के खिलाफ 51 मुकदमे दिखाए। दलील दी कि इसमें से 26 मुकदमे जेल में रहने के दौरान दर्ज किए गए। सभी मामले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम हैं। यदि वह जेल में रहते हुए फिरौती और धमकी जैसी गतिविधियों में शामिल होता तो जेल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती। सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि जेल जाने से पहले ही मुजफ्फर पर 29 मामले दर्ज थे। वह एक आदतन अपराधी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed