फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

देश ही नहीं, 16 विदेशी जमातियों के शहर से बाहर जाने पर भी रोक

Tue, 14 Apr 2020 02:14 PM IST
news desk amar ujala, prayagraj Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो Updated Tue, 14 Apr 2020 02:14 PM IST
विज्ञापन
foreign jamaat members will not able to leave city without court permission
prayagraj news - फोटो : prayagraj

शाहगंज और करेली में मिले 16 विदेशी जमातियों के फिलहाल शहर छोड़कर जाने पर रोक लग गई है। पुलिस अफसरों का कहना है कि कवारन्टीन अवधि पूरी होने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए होम कवरन्टीन में रखा गया है। इसके बाद निर्देश के मुताबिक इन्हें शहर में ही कहीं रखा जाएगा। इस दौरान यह शहर से तभी बाहर जा सकेंगे जब इन्हें न्यायालय से अनुमति मिल जाए।

foreign jamaat members will not able to leave city without court permission
prayagraj news - फोटो : prayagraj

दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तब्लीगी जमात के जलसे में शामिल लोगों के बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर देशभर में हड़कंप मच गया था। इसी क्रम में जब इनकी तलाश शुरू हुई तो शहर में भी 16 विदेशी जमाती रहते मिले। शाहगंज के काटजू रोड पर स्थित अब्दुल्लाह मस्जिद मुसाफिर खाने में सात इंडोनेशियाई नागरिक जबकि करेली के हेरा मस्जिद में नौ थाईलैंड से आए जमाती मिले थे। वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में इन सभी का वीजा निरस्त करने के साथ ही इन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है।

foreign jamaat members will not able to leave city without court permission
prayagraj news - फोटो : prayagraj

साथ ही पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके तहत इनके देश से बाहर जाने पर पाबंदी लग गई हैं। उधर जिला पुलिस के अफसरों का कहना है कि फिलहाल सभी 16 विदेशी जमातियों के शहर से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पकड़े जाने के बाद इन्हें करेली के महबूबा पैलेस व अंबर पैलेस गेस्ट हाउस में क्वॉरेंटाइन कर रखा गया था। मंगलवार को यह अवधि पूरी हो गई। इसके बाद इन्हें 14 दिन के लिए होम कवा रंटीन किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
foreign jamaat members will not able to leave city without court permission
prayagraj news - फोटो : prayagraj

होम क्वॉरंटीन अवधि पूरी होने के बाद भी इनके शहर से बाहर जाने पर रोक होगी। इन्हें शहर में ही कहीं रखवाया जाएगा। यह तभी शहर से बाहर जा सकेंगे जब इन्हें न्यायालय की अनुमति मिल जाए। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसएसपी

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed