फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Fixed maintenance allowance is not more than pension, revision petition rejected

हाईकोर्ट : पेंशन की तुलना में अधिक नहीं है निर्धारित भरण-पोषण भत्ता, पुनरीक्षण याचिका खारिज

Fri, 05 Apr 2024 05:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 05 Apr 2024 05:01 PM IST
सार

इलाहाबाद निवासी माताफेर की पत्नी ने भरण पोषण के लिए वाद दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने बाद सात दिसंबर 2022 को सात हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके विपरीत माताफेर ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण का वाद दायर किया।

विज्ञापन
Fixed maintenance allowance is not more than pension, revision petition rejected
अदालत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, पेंशन की तुलना में ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित सात हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता अधिक नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संज्ञान में लिया, जिसमें पति की आय का 25 प्रतिशत हिस्सा भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया था। यह फैसला न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम की कोर्ट ने सुनाया।

विज्ञापन



मामले में इलाहाबाद निवासी माताफेर की पत्नी ने भरण पोषण के लिए वाद दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने बाद सात दिसंबर 2022 को सात हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके विपरीत माताफेर ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण का वाद दायर किया। हाईकोर्ट ने पाया कि माताफेर की पेंशन 34,656 हजार रुपये है। इस आधार पर सात हजार भरण-पोषण भत्ता अधिक नहीं है। कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण खारिज कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed