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High Court : ड्यूटी छोड़ शराब के नशे में मिले सिपाही की बर्खास्तगी बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Wed, 05 Aug 2026 12:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 05 Aug 2026 12:54 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्यूटी छोड़कर पुलिस की वर्दी में शराब के नशे में मिले सिपाही की बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी। सिपाही ने अपनी बर्खास्तगी को सुनवाई का अवसर नहीं देने का आरोप लगा चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

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Dismissal of constable found drunk while off-duty upheld; High Court dismisses petition.
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्यूटी छोड़कर पुलिस की वर्दी में शराब के नशे में मिले सिपाही की बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी। सिपाही ने अपनी बर्खास्तगी को सुनवाई का अवसर नहीं देने का आरोप लगा चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने देवरिया में तैनात रहे सिपाही संत राम गौतम की याचिका पर दिया है। कहा कि विभागीय जांच में कर्मचारी को पर्याप्त अवसर दिया गया था पर उसने न तो आरोपपत्र का जवाब दिया और न ही कारण बताओ नोटिस का समय रहते उत्तर दिया। ऐसे में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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मामला देवरिया पुलिस लाइन में तैनात सिपाही संत राम गौतम का है। 2010 में उसे एनसीसी गार्ड की ड्यूटी सौंपी गई थी, लेकिन वह बिना सूचना ड्यूटी से गायब हो गए। बाद में वह मछली हट्टा बाजार के पास देसी शराब की दुकान के पास पुलिस वर्दी में नशे की हालत में पाए गए। इसके बाद वह करीब 12 दिन तक अनधिकृत रूप से गायब भी रहे।
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विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर 13 फरवरी 2012 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अपील और पुनरीक्षण भी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

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