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Prayagraj : ऑटिज्म पीड़ित बेटे की चिकित्सा के मद्देनजर मां के तबादले पर निर्णय का निर्देश

Sat, 20 Jun 2026 05:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 20 Jun 2026 05:11 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑटिज्म से पीड़ित बेटे की चिकित्सा के मद्देनजर मां के तबादले के मामले में राज्य सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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Directive to decide on mother's transfer in view of her autistic son's medical treatment.
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑटिज्म से पीड़ित बेटे की चिकित्सा के मद्देनजर मां के तबादले के मामले में राज्य सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की एक पीठ ने मां डॉ. विनीता गुप्ता की याचिका पर दिया।

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डॉ. विनीता गुप्ता वर्तमान में महाराजगंज के सिंदुरिया स्थित गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज में तैनात हैं। उन्होंने याचिका दाखिल कर प्रयागराज अथवा निकटवर्ती जिले में स्थानांतरण की मांग की थी। उनका कहना था कि उनके बेटे को ऑटिज्म है। उसका उपचार प्रयागराज स्थित चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में चल रहा है।
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याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि बच्चे को 50 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता के साथ यूडीआईडी कार्ड जारी किया गया है। स्थानांतरण नीति-2026 के अनुसार दिव्यांग बच्चे के माता-पिता को ऐसी जगह तैनाती दी जानी चाहिए। जहां बच्चे को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याची एक सप्ताह में नया प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिस पर संबंधित अधिकारी तीन सप्ताह में विधिसम्मत निर्णय लें।

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