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दिलीप मिश्रा की गैंगस्टर में जमानत रद्द करने की अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर

Wed, 10 Mar 2021 12:28 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 10 Mar 2021 12:28 AM IST
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Dileep Mishra's bail application for cancellation of bail granted to the gangster
court - फोटो : social media
 जिला न्यायालय ने चाका के पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा के गैंगस्टर मामले में मिली जमानत को रद्द किए जाने की अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है।   गैंगस्टर मामले में दिलीप मिश्रा को पांच जून 2013 को जमानत मिली थी। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए विपक्षी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश प्रभारी जिला जज स्पेशल जज एससी एसटी रामकेश ने अभियोजन को सुन कर दिया है। प्रकरण थाना औद्योगिक क्षेत्र का है। दिलीप मिश्रा के खिलाफ 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें न्यायालय ने पांच जून 2013 को उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि अभियोजन की ओर से जमानत निरस्त किए जाने के लिए 15 अक्तूबर 2020 को अर्जी दाखिल की गई है। 
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अभियोजन का कहना है कि अभियुक्त गैंग लीडर है। उसे इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह विचारण के दौरान कोई अपराध करता है तो उसकी जमानत स्वत: निरस्त समझी जाएगी। अभियोजन ने अपनी अर्जी में कहा कि जमानत मंजूर होने के बाद अभियुक्त ने कई अपराध किए हैं और उसके खिलाफ लगभग 47 अपराध दर्ज हैं।
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अभियुक्त ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने अभियोजन की अर्जी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और अभियुक्त को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। प्रकरण की सुनवाई 22 मार्च 2021 को होगी। 
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