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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   PRO SP will be recorded on the sexual harassment lawsuit

एसपी के पीआरओ पर दर्ज होगा यौन उत्पीड़न का मुकदमा

Sun, 26 Jul 2015 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sun, 26 Jul 2015 01:40 AM IST
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इलाहाबाद। सीजेएम कोर्ट ने एसपी सिटी के पीआरओ विनोद कुमार सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। विनोद सिंह के खिलाफ करेली की एक युवती ने 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर यौन उत्पीड़न करने तथा शादी का वादा करके बाद में मुकर जाने का आरोप लगाया है।
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पीड़िता के वकील एसएमए नकवी ने कोर्ट को बताया कि दरोगा विनोद कुमार सिंह वर्ष 2013 में करेली थाने में तैनात थे। उसी दौरान पीड़िता के भाई की बाइक चोरी हो गई। उन्होंने काफी प्रयास कर बाइक बरामद की ली। इसके बाद पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से उनके अच्छे संबंध हो गए। वह पीड़िता के घर भी आने जाने लगे। इस दौरान उन्होंने पीड़िता से प्रेम संबंध बना लिए । उस वक्त उसकी सगाई होने वाली थी। विनोद सिंह ने शादी का झांसा देकर परिवार वालों को सगाई तोड़ने के लिए राजी कर लिया। इस दौरान पीड़िता और उसके परिवार को पता चला कि विनोद पहले से शादी शुदा हैं उनके एक बेटी भी है। पर उन्होंने बताया कि पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं है और वह उससे तलाक लेना चाहते हैं।
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इतना ही नहीं उन्होंने परिवार न्यायालय इलाहाबाद में तलाक का मुकदमा दाखिल कर एक पक्षीय तलाक का आदेश भी ले लिया। पीड़िता और उसके परिवार वालों को भरोसे में लेने के लिए उन्होंने 28 मार्च 2015 को उसे एक अंगूठी पहनाई, जिसकी रसीद न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। विनोद सिंह पीड़िता से पत्नी की तरह व्यवहार करते रहे और उसके लेकर कई बार बाहर घूमने भी गए। आरोप है कि इस दौरान वह लगातार पीड़िता का यौन शोषण करता रहा। यह बात जब विनोद सिंह के घर वालों को पता चली तो उन्होंने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। इसकी वजह से उन्होंने पीड़िता से दूरी बनानी शुरू कर दी। यहां तक की विनोद और उसकी बहन ने पीड़िता को घर से भगा दिया। इसकी शिकायत पहले थाने में की गई। वहां सुनवाई न होने पर अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल कर शिकायत की गई है।
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