फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   distric court

दुराचार में दस साल की कैद

Tue, 11 Oct 2016 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद Updated Tue, 11 Oct 2016 01:19 AM IST
विज्ञापन
distric court
other
 जिला न्यायालय में दुराचार का आरोप साबित होने पर आरोपी रामपाल कोल को दस साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज एके रवि ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रुद्र कुमार को सुनकर दिया है।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार मामला शंकरगढ़ थाने के खजुरिया के पास का है। वादिनी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 मार्च 2013 को वह शंकरगढ़ से फल लेकर अपने घर लौट रही थी कि आरोपी रामपाल कोल मिला और मोबाइल मांगा। इंकार करने पर जबरन झाड़ी में खींच ले गया और गलत काम किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। विवेचना बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए छह गवाह पेश किए। आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी राम पाल कोल को दस साल की कैद और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed