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वाइस प्रिसपल के खिलाफ जांच पूरी करने का आदेश

Sat, 20 Jan 2018 01:05 AM IST
Updated Sat, 20 Jan 2018 01:05 AM IST
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वाइस प्रिसपल के खिलाफ जांच पूरी करने का आदेश
पूर्व वाइस प्रिंसिपल कुटीनो के खिलाफ जांच पूरी करें
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0 हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश, जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी नहीं
0 सेंट जोसेफ में छात्र की आंख में चोट पहुंचाने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
सेंट जोसेफ स्कूल एंड कॉलेज के छात्र की आंख में गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी पूर्व वाइस प्रिंसिपल लेसली बेनाडिक्ट कुटीनो के खिलाफ हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कुटीनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की प्रभावी और शीघ्रता से जांच की जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने तक कुटीनो के खिलाफ पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं करेगी।

गिरफ्तारी पर रोक की मांग में दाखिल कुटीनो की याचिका पर न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने एफआईआर रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि मामले की जांच होनी चाहिए। कुटीनो का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने और प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कांत ने रखा। याची की ओर से तर्क दिया गया कि प्राथमिकी से किसी अपराध का होना साबित नहीं होता है। सरकारी वकील की बहस थी कि स्कूल का वाइस प्रिंसिपल रहते हुए याची ने प्रार्थना के समय से छात्र सरेबेन टेरेंस जुडलररिव को बांस की छड़ी से मारा, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आई और एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। पूर्व में कोर्ट के आदेश पर कॉलेज प्रशासन ने छात्र की आंख का इलाज कराने का पूरा जिम्मा उठाया है। कोर्ट ने पुलिस को जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।
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