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High Court : कोर्ट ने सीडी की फोरेंसिक जांच के दिए आदेश, पत्नी पर पोर्नोंग्राफी में शामिल होने का आरोप

Fri, 07 Jun 2024 11:12 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 07 Jun 2024 11:12 AM IST
सार

कानपुर नगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने पारिवारिक न्यायाधीश कानपुर नगर के समक्ष तलाक के लिए वाद दायर किया था। पत्नी पर कई आरोप लगाते हुए सीडी/डीवीडी प्रस्तुत कर जांच कराने की मांग की। पारिवारिक न्यायालय के आदेश से फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, यूपी, लखनऊ को भेज कर जांच कराई गई ।

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Court orders forensic investigation of CD, wife accused of being involved
हाईकोर्ट। - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की ओर से प्रस्तुत सीडी/डीवीडी की फोरेंसिक जांच का निर्देश दिया है, जिसमें आरोप है कि उसकी पत्नी सेक्स रैकेट चलाती है और पोर्नोग्राफी में भी शामिल है। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर तलाक और अपनी दो नाबालिग बेटियों की कस्टडी के लिए दायर मुकदमे में साक्ष्य के तौर पर सीडी प्रस्तुत करना चाहता है।

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कानपुर नगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने पारिवारिक न्यायाधीश कानपुर नगर के समक्ष तलाक के लिए वाद दायर किया था। पत्नी पर कई आरोप लगाते हुए सीडी/डीवीडी प्रस्तुत कर जांच कराने की मांग की। पारिवारिक न्यायालय के आदेश से फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, यूपी, लखनऊ को भेज कर जांच कराई गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आवेदन दिया कि अगर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, लखनऊ डीवीडी की जांच करके रिपोर्ट नहीं भेज सकती है, तो इसे किसी दूसरी एजेंसी को भेजा जाना चाहिए। फैमिली कोर्ट ने जनवरी 2023 के आदेश के तहत इस आवेदन को खारिज कर दिया और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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याची की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। निर्देश दिया कि वे ऑडियो और वीडियो दोनों सीडी/डीवीडी की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, कर्नाटक, बेंगलुरू द्वारा नए सिरे से जांच कराएं।

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