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न्यायालय : पुलिस बल पर हमले के मामले में अभियुक्तों की जमानत खारिज

Fri, 21 Jan 2022 11:40 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jan 2022 11:40 PM IST
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Court: In the case of attack on the police force, the bail of the accused rejected
पुलिस पर जानलेवा हमले में
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आरोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने पुलिस पर वाहन चढ़ाकर जानलेवा हमला करने में आरोपी विनय यादव उर्फ पंडित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने डीजीसी जीसी अग्रहरि को सुन कर दिया है।

घटना 27 दिसंबर 2021 की सराय इनायत थाने की है। वादी सुशील कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सोनी में पशु तस्कर पशुओं को एकत्र कर वाहन से ले जा रहे हैं। पुलिस बल द्वारा दबिश दी गई थी। आरोप है कि फुरकान, फैजान, इश्तियाक, जगत आदि अन्य लोगों ने लाठी, डंडा, सरिया, चापड़ लेकर पुलिस को घेर लिया और हमला कर दिया। बरामद वाहन बोलेरो छीन कर उसे तेजी से चलाते हुए पुलिसकर्मियों को जान से मारने का प्रयास किया। घटना में दरोगा धर्मेंद्र के सिर में गंभीर चोटें आईं थीं और अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने घूरपुर के हत्या के एक अन्य मामले में भोलानाथ एवं विकास की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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