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अदालत का फैसला : पीड़िता के बयान के बाद सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बरी, कोर्ट में युवती ने आरोपों को नकारा

Thu, 12 Jun 2025 12:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Jun 2025 12:17 PM IST
सार

जिला अदालत ने पीड़िता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया। नैनी औद्योगिक थाना क्षेत्र में पीड़िता के भाई ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

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Court decision: Accused of harassment acquitted after victim statement, girl denies allegations in court
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत ने पीड़िता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया। नैनी औद्योगिक थाना क्षेत्र में पीड़िता के भाई ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 20 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि कौंधियारा थाना क्षेत्र निवासी रामबाबू और देवराज उसकी बहन को बहला-फुसला कर भगा ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया।

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सुनवाई के दाैरान पीड़िता ने बताया कि अपनी मर्जी से गई थी। साथ ही उसने इस तरह की किसी भी घटना से इन्कार किया। वहीं, पीड़िता के भाई ने बताया कि उसने लोगों के बहकावे में आकर मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने पीड़िता व उसके भाई के बयानों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। 

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