अदालत का फैसला : पीड़िता के बयान के बाद सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बरी, कोर्ट में युवती ने आरोपों को नकारा
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 12 Jun 2025 12:17 PM IST
सार
जिला अदालत ने पीड़िता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया। नैनी औद्योगिक थाना क्षेत्र में पीड़िता के भाई ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला