Prayagraj : केवल संदेह के आधार पर नहीं हो सकती दोषसिद्धि, कोर्ट ने रद्द की सात साल की सजा
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 29 Mar 2026 01:05 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने अपहरण के आरोप में दी गई सात साल की सजा रद्द कर दी। कहा कि केवल संदेह या शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की एकल पीठ ने विनोद की ओर से दायर याचिका पर दिया।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला