फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Convict of raping a minor sentenced to life imprisonment, also fined Rs 80,000

Verdict : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 80 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया

Thu, 14 Aug 2025 08:39 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 14 Aug 2025 08:39 AM IST
सार

जिला न्यायालय इलाहाबाद ने नाबालिग से दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में आरोपी गुड्डू यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

विज्ञापन
Convict of raping a minor sentenced to life imprisonment, also fined Rs 80,000
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला न्यायालय इलाहाबाद ने नाबालिग से दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में आरोपी गुड्डू यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह फैसला अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सिद्धार्थ कुमार ने दिया। अभियोजन के अनुसार धूमनगंज थाने में 2014 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप लगाया था कि गुड्डू यादव ने चाकू से डराकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन के वकील ने दलील दी कि आरोपी ने पीड़ित के साथ ही समाज के विरुद्ध भी एक घिनौना अपराध किया है। ऐसे में अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए। 

विज्ञापन

हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास

जिला न्यायालय ने हत्या मामले के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केएन सिंह व आरोपी वकील की दलीलों को सुनने-साक्ष्यों के अवलोकन के बाद सुनाया है।

विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार 30 सितंबर 2001 को दोपहर तीन बजे नवाबगंज थाना के ग्राम टेकारी निवासी आरोपी सैफ, वैश, कल्लू और मेराज अपने विरोधियों पर गोली चला रहे थे। गोलीबारी में अकबरपुर उर्फ गंगागंज निवासी राहगीर शौवाद उर्फ अबू सालिम घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपियों की ओर से किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। उन्हें अधिक से अधिक दंड दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामला विरल से विरलतम श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में दोषियों को कम से कम सजा दी जाए।

अदालत ने सैफ, वैश, कल्लू और मेराज को हत्या का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सुनाई सजा

प्रतापगढ़ जिला न्यायालय के एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी मानिकपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी सौरभ साहू को 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट अर्थदंड की राशि पीड़िता को चिकित्सीय और मानसिक आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।

मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की वादिनी मुकदमा पीड़िता की मां के मुताबिक 28 मई 2023 की सुबह सौरभ साहू ने उसकी चार वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर पांच रुपये दिए। वह बेटी को घर के करीब 100 मीटर दूर ले गया। जब वादिनी अपनी बेटी को पुकारने लगी तो लोगों ने बताया कि सौरभ उसे अपने साथ ले गया है। जब वह मौके पर पहुंची तो देखा कि सौरभ बेटी से दुष्कर्म कर रहा था। वादिनी को देखकर वह बेटी को छोड़कर भागने लगा। उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह झटक कर मौके से भाग निकला। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed