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हाईकोर्ट : कोल्ड स्टोरेज में रखे अंडों को हटाने के आदेश को दी चुनौती, 28 सितंबर तक मांगा जवाब
Tue, 27 Sep 2022 12:00 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 27 Sep 2022 12:00 AM IST
सार
मामले में निदेशक बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने 13 सितंबर को जारी आदेश में कहा कि यूपी के सभी निजी कोल्ड स्टोरेज में संग्रहीत अंडे हटा दिया जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि निजी कोल्ड भंडारण अंडे स्टोर नहीं करते हैं।
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अदालत
- फोटो : file
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से निदेशक बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण की ओर से जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में निदेशक बागवानी 28 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करें। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने गोदावरी पोल्ट्री फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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मामले में निदेशक बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने 13 सितंबर को जारी आदेश में कहा कि यूपी के सभी निजी कोल्ड स्टोरेज में संग्रहीत अंडे हटा दिया जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि निजी कोल्ड भंडारण अंडे स्टोर नहीं करते हैं। निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, यूपी कोल्ड स्टोरेज नियमन अधिनियम-1976 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के मद्देनजर अपने आदेश की फिर से जांच करें। कोर्ट ने यह भी छूट दी कि वह अगली तिथि तक नया आदेश पारित कर सकते हैं।
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मामले में निदेशक बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने अपने 13 सितंबर 2022 को राज्य के सभी जिला बागवानी अधिकारियों, उद्यान अधीक्षकों, आलू एवं सब्जी विकास अधिकारियों को एक परामर्श के रूप में निर्देश जारी कर कहा कि केवल उन्हीं अंडों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए जो बीआईएस मानकों का अनुपालन करते हैं। साथ ही उन्हें निश्चित तापमान और अलग डिब्बे में रखा गया हो। निदेशक ने इसी बारे में 16 सितंबर को एक और निर्देश जारी किया जिसे एसोसिएशन की ओर से चुनौती दी गई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है।
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