High Court : अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज हाईकोर्ट में तलब, दोबार परीक्षा की मांग
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने याची आकांक्षा गुप्ता व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सूर्यांश मिश्र को सुन कर दिया। याचियों का कहना है कि 28 जून को लोकसेवा आयोग में हुई टायपिंग परीक्षा के दौरान बिजली चली गई थी।
विस्तार
हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव की टायपिंग परीक्षा की सीसीटीवीवी फुटेज तलब की है। याची का कहना है कि परीक्षा के दौरान बिजली कट गई थी। इसलिए कई अभ्यर्थियों के पेपर खराब हो गए। इसलिए परीक्षा दोबारा कराई जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने याची आकांक्षा गुप्ता व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सूर्यांश मिश्र को सुन कर दिया। याचियों का कहना है कि 28 जून को लोकसेवा आयोग में हुई टायपिंग परीक्षा के दौरान बिजली चली गई थी। इस दौरान कई कंप्यूटर बंद हो गए तो कुछ में तकनीकी गड़बड़ी पैदा हो गई। इससे अभ्यर्थी निर्धारित समय का सदुपयोग नही कर पाए।
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसेवा आयोग से परीक्षा कक्ष में लगे सीसीटीवी की फुटेज तलब की है। कोर्ट ने निबंधक अनुपालन को आदेश की प्रति लोकसेवा आयोग की 24 घंटे के भीतर तामील कराने का आदेश दिया है।
यह है मामला
मामला अक्तूबर 2023 में विज्ञापित अपर निजी सचिव के 331 पदों की भर्ती का है। इस भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा देनी होती है। इसमें पांच मिनट की टंकण परीक्षा में 40 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से टाइपिंग करना होता है। टाइपिंग परीक्षा के दौरान बिजली कटने का आरोप लगाया गया है।