Prayagraj : माफिया अतीक की जमीन कब्जा करने पर केस, गैंगस्टर तहत कुर्क हुई थी जमीन
सिविल लाइंस में महात्मा गांधी मार्ग पर अतीक अहमद की 571.66 वर्ग मीटर जमीन स्थित थी। इस पर निर्माण भी हुआ था। 2007 में इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। साथ ही एसडीएम सदर को इसका प्रशासक नियक्त किया गया। कार्रवाई के विरुद्ध अतीक ने अपील की जिस पर गैंगस्टर कोर्ट ने 12 मई 2015 को डीएम के आदेश को निरस्त कर दिया।
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माफिया अतीक अहमद की गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करोड़ों की जमीन कब्जाने में अज्ञात कब्जेदारों पर केस दर्ज हुआ है। सिविल लाइंस थाने में एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह ने रिपोर्ट लिखाई है। आरोप है कि जमीन पर अवैध निर्माण करने का प्रयास किया गया।
सिविल लाइंस में महात्मा गांधी मार्ग पर अतीक अहमद की 571.66 वर्ग मीटर जमीन स्थित थी। इस पर निर्माण भी हुआ था। 2007 में इसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। साथ ही एसडीएम सदर को इसका प्रशासक नियक्त किया गया। कार्रवाई के विरुद्ध अतीक ने अपील की जिस पर गैंगस्टर कोर्ट ने 12 मई 2015 को डीएम के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही अपील को सुनकर पुन: आदेश पारित किए जाने का आदेश दिया। अतीक के अभ्यावेदन पर सुनवाई करते हुए 2020 में इसे डीएम ने निरस्त कर दिया।
एसडीएम की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि नक्शे के मानकों के अनुसार निर्माण न होने पर 2020 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अब जानकारी में आया है कि कुछ लोग इस पर अवैध निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उक्त लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। एसीपी सिविल लाइंस श्वेताभ पांडेय ने बताया कि केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।