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बिना अनुमति संचालन पर पांच रेस्टोरेंट मालिकों पर केस दर्ज

Fri, 26 Jun 2020 12:11 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 26 Jun 2020 12:11 AM IST
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Case filed against five restaurant owners for operating without permission
एफआईआर की प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
सिविल लाइंस में नियमविरुद्ध तरीके से रेस्टोरेंट खोलना पांच संचालकों को महंगा पड़ा। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन व महामारी एक्ट समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 
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रिपोर्ट सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज पूनम शुक्ला की तहरीर पर लिखी गई है। जिसमें उन्होंने बताया है कि बृहस्पतिवार शाम वह क्षेत्र में गश्त पर थीं। इसी दौरान पाया कि चार रेस्टोरेंट संचालक बिना अंडरटेकिंग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए ही रेस्टोरेंट चला रहे थे। इनमें शहंशाह फास्ट फूड के मालिक  सुनील श्रेणी, अम्बर कैफे रेस्टोरेंट के मालिक पंकज कुमार केशरवानी, न्यु साउथ इण्डियन कैफे के मालिक माओगद तुमित वर्गिरन, बाटी चोखा फैमिली रेस्टोरेंट के मालिक शंशाक द्विवेदी शामिल हैं।
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उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि रेस्टोरेंट मालिकों ने जानबूझकर कोरोना वायरस के दृष्टिगत शासन/प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों व धारा 144 का उल्लंघन किया। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर रविंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि चारों रेस्टोरेंट मालिकों पर अन्य  धाराओं समेत आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
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