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कैरी फारवर्ड के पदों पर नियुक्ति करने का आदेश

Sun, 18 Dec 2016 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sun, 18 Dec 2016 02:12 AM IST
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Carry Forward Order to appoint positions
court shimla
प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने विशेष आरक्षित कोटे के कैरी फारवर्ड होने वाले पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार से कोर्ट ने एसटी कोटे के रिक्त रह गए पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरने और नियुक्ति अभ्यर्थियों के दूसरे जिलों में ज्वाइन करने से रिक्त हुए पदों को भी योग्य अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया है। कुशीनगर के राजीव कुमार रजौड़ा और अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने यह आदेश दिया।
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याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि कुशी नगर जिले में सहायक अध्यापकों के 607 पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग 16 और 17 अगस्त को तथा दूसरे चरण की काउंसलिंग 24 अगस्त को आयोजित की गई। याचीगण कुछ अंक कम होने के कारण चयनित नहीं हो सके। याचिका दाखिल कर कहा गया कि विशेष आरक्षित कोटे (विकलांग, एक्स सर्विस मैन और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित) की 99 सीटें योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने से रिक्त रह गई हैं। सात अप्रैल 2016 के शासनादेश के अनुसार अब इन रिक्त पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए।
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इसी प्रकार से कोर्ट को यह भी बताया गया कि एसटी कोटे के नौ पद भी रिक्त रह  गए हैं। नियमानुसार इन पदों को एससी उम्मीदवारों से भरा जा सकता है। इसके अलावा 30 ऐसे पद रिक्त हुए हैं जिन पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ था मगर दूसरे जिलों में भी चयन होने के कारण उन्होंने यहां ज्वाइन नहीं किया। यदि इन सभी रिक्त सीटों पर चयन किया जाए तो याचीगण भी चयनित हो जाएंगे। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि यदि याचीगण पद की योग्यता रखते हैं तो कैरी फारवर्ड वाले पदों पर श्रेणीवार तथा अन्य पदों पर भी उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए।
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