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शादी में बजेगा बैंड-बाजा, सिर्फ डीजे बजाने पर शासन ने लगाई है रोक

Wed, 25 Nov 2020 09:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 25 Nov 2020 09:48 PM IST
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Band-baja will be played at the wedding, the government has banned only playing DJ
बैंड बाजा - फोटो : social media

शादी में खूब धूम-धड़ाका तो नहीं होगा, लेकिन बैंड बाजा बजेगा। इस पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। वहीं मानक से अधिक ध्वनि होने की वजह से सिर्फ डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। 

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शादी में डीजे और बैंड बाजा पर प्रतिबंध को लेकर काफी दुविधा है। शासन की तरफ से डीजे के साथ बैंड बाजा पर भी रोक लगाए जाने की चर्चा रही। इसके बाद कई लोगों ने बैंड बाजे की बुकिंग रद्द कराने की भी बात कही। हालांकि, प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। एडीएम सिटी अशोक कनौजिया का कहना है कि ध्वनि का मानक निर्धारित है। डीजे की आवाज उससे कहीं अधिक होती है। इसलिए डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। बैंड बाजे पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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बारात - फोटो : डेमो पिक

शादी में अनुमति से अधिक लोग तो होटल संचालक होंगे जिम्मेदार

एडीएम सिटी की ओर से बुधवार को शादी घर, होटल, धर्मशाला आदि संचालकों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अनुसार शादी तथा अन्य आयोजनों की प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। शादी या अन्य आयोजनों में अनुमति से अधिक लोग हुए तो संचालक सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की लगातार उद्घोषणा भी करानी होगी। एडीएम सिटी का कहना है कि निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमी पाई गई तो संचालक के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 

डीएम ने जारी की गाइडलाइन

शासन ने शादी तथा अन्य आयोजन में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी है। इसी के क्रम में डीएम की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई है। यह गाइडलाइन फिलहाल 30 जनवरी तक लागू रहेगी।
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