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बलवीर गिरि को झटका : महंत नरेंद्र गिरि का कमरा खुलवाने की अर्जी खारिज
Tue, 05 Jul 2022 01:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 05 Jul 2022 01:45 PM IST
सार
मामले में जिला न्यायालय ने कहा कि जब कमरे से अब कुछ रिकवरी नहीं करनी है, सील करने के लिए अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया था, तो खुलवाने की अनुमति कैसे दे सकता है? मामले में सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरि ने जिस कमरे में फांसी लगाई थी, वह कमरा सबूतों को इकठ्ठा करने के बाद सील कर दिया था।
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Prayagraj News : महंत नरेंद्र गिरि। फाइल फोटो
- फोटो : प्रयागराज
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विस्तार
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का सील कमरा खुलवाने के मामले में दाखिल महंत बलबीर गिरि की याचिका जिला जज ने खारिज कर दी है। जिला जज ने कहा है कि न्यायालय ने कमरा सील करने का आदेश नहीं दिया था। इस वजह से वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने महंत बलबीर गिरि की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।
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मामले में जिला न्यायालय ने कहा कि जब कमरे से अब कुछ रिकवरी नहीं करनी है, सील करने के लिए अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया था, तो खुलवाने की अनुमति कैसे दे सकता है? मामले में सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरि ने जिस कमरे में फांसी लगाई थी, वह कमरा सबूतों को इकठ्ठा करने के बाद सील कर दिया था। वसीयत से महंत बनने के बाद बलवीर गिरि की ओर से जिला प्रशासन को पत्र लिखकर उसे खुलवाने की मांग की गई थी। जिला न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया।
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