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Court : हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को जमानत
Thu, 01 Sep 2022 09:31 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 01 Sep 2022 09:31 PM IST
सार
प्राथमिकी के अनुसार सैफ पर ट्विटर पर हिंदू महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करके जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है। उसे जून 2022 में गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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कोर्ट
- फोटो : social media
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियां लेकर रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश मो.सैफ अली की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने दिया है।
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प्राथमिकी के अनुसार सैफ पर ट्विटर पर हिंदू महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करके जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है। उसे जून 2022 में गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में उसकी ओर से दलील दी गई कि उसे झूंठा फंसाया गया है। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया।
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