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पुलिस से धक्कामुक्की व फायर के मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव के बेटे को जमानत

Wed, 23 Jun 2021 08:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 23 Jun 2021 08:42 PM IST
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Bail to son of former MP Umakant Yadav in case of scuffle and fire with police
उमाकांत यादव - फोटो : अमर उजाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस टीम पर फायर करने व गाली गलौज कर धक्का देने के आरोपी रविकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। बाहुबली पूर्व विधायक उमाकांत यादव के पुत्र रविकांत 6 फरवरी 21 से जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा शर्तों का पालन न करने पर जमानत निरस्त हो सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है।

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याची पर आरोप है कि आजमगढ़ के दीदारगंज थाना इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस टीम से झगड़ा किया और फायर किया। एसएचओ ने एफआईआर दर्ज कराई है। याची का कहना था कोई भी घायल नहीं हुआ। ऐसी घटना झूठी बनायी गयी है। उसकी हिम्मत नहीं कि वह पुलिस से विवाद करे और कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

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गलत वेतन भुगतान की वसूली कार्रवाई पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत कारागार के हेड जेल वार्डर की सेवानिवृत्ति के बाद गलत वेतन भुगतान की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुलेमान खान की याचिका पर दिया है। याची 31 दिसंबर 19 को सेवानिवृत्त हो गया। फंड पेंशन आदि के भुगतान के समय कहा गया कि गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान कर दिया गया है और अधिक भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया। जिसे चुनौती दी गई है।

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