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अमित शुक्ला हत्याकांड में जमानत खारिज

Thu, 16 May 2019 12:52 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 16 May 2019 12:52 AM IST
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bail plea rejected in Amit Shukla murder case.
प्रतीकात्मक फोटो

जिला न्यायालय ने प्रेम प्रपंच में हुई अमित शुक्ला हत्याकांड में आरोपी अमन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज एके ओझा ने डीजीसी गुलाब चंद अग्रहरि को सुनकर दिया है। घटना 13 अप्रैल 2019 की शंकरगढ़ थाने की है। वादिनी मृतक की मां राजकुमारी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि अमित शुक्ला एक युवती के घर मिलने गया था। उसका हाथ-पैर बांधकर पिटाई की गई और हत्या कर लाश पपौर ग्राम के पास टोंस नदीं में फेंक दिया था।  लाश अभी तक बरामद नहीं हुई है। पुलिस ने अभियुक्त अमन सिंह की निशानदेही पर मृतक की बाइक और हत्या में प्रयुक्त डंडा आदि बरामद किया था।

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