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वृद्ध की हत्या में आरोपी की जमानत नामंजूर
Thu, 16 May 2019 12:56 AM IST
विनोद सिंह
Prayagraj
Prayagraj
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 16 May 2019 12:56 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
जिला न्यायालय ने 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या में आरोपी अजीत कुमार पटेल उर्फ गिल्ली की जमानत नामंजूर कर दी है। यह आदेश एडीजे वीरभद्र ने एडीजीसी श्रीप्रकाश शुक्ला को सुनकर दिया है। घटना पांच दिसंबर 2018 की करछना थाने की है।
वादी महेंद्र प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके पिता लालाराम की उस समय गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जब वह अपने बीज भंडार की दुकान के बाहर सो रहे थे।
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वादी महेंद्र प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके पिता लालाराम की उस समय गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जब वह अपने बीज भंडार की दुकान के बाहर सो रहे थे।
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