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Order : कोचिंग से कूदकर जान देने वाली छात्रा के दोस्त की जमानत अर्जी खारिज, पिता ने लिखाई थी एफआईआर

Sat, 21 Sep 2024 03:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 Sep 2024 03:13 PM IST
सार

यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि और आरोपी के वकील को सुन कर दिया है। मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है। 20 अगस्त को भदोही के रोही गांव निवासी भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी की बेटी दीपाली दोस्त सौरभ सिंह के साथ कहासुनी के बाद जहाज चौराहे पर स्थित क्लाइमेक्स कोचिंग के दूसरे तल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

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Bail application of the friend of the student who committed suicide by jumping from the coaching center reject
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

कोचिंग से कूदकर जान देने वाली छात्रा के दोस्त की जमानत अर्जी इलाहाबाद जिला अदालत ने खारिज कर दी है। छात्रा के पिता ने युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज कराया था।

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यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि और आरोपी के वकील को सुन कर दिया है। मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है। 20 अगस्त को भदोही के रोही गांव निवासी भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी की बेटी दीपाली दोस्त सौरभ सिंह के साथ कहासुनी के बाद जहाज चौराहे पर स्थित क्लाइमेक्स कोचिंग के दूसरे तल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
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इसके बाद दीपाली के पिता ने रायबरेली निवासी सौरभ सिंह व तीन अन्य दोस्तों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि सौरभ उनकी बेटी से छेड़छाड़ करता था। विरोध करने पर उसने बेटी को मारापीटा, जिसके बाद बेटी ने छत से कूदकर जान दे दी। मुकदमा दर्ज कर कर्नलगंज पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बंद सौरभ ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज कर दी।

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