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देवरिया जेल कांड में अतीक के गुर्गे की जमानत मंजूर

Sat, 14 Sep 2019 01:24 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Sep 2019 01:24 AM IST
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Atiq devariya jail case
Atiq Ahmad Byte On FIR Against Him, Allahabad - 04 004
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र और मारपीट, अपहरण लूट के आरोपी अरशद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। एक दर्जन लोगों के साथ आरोपी अरशद देवरिया जेल में व्यवसायी के साथ मारपीट में भी आरोपी है। याची का कहना था कि घटना में उसका रोल स्पष्ट नहीं है। अन्य आरोपियों के साथ पुलिस ने उसे फंसाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अधिवक्ता इमरानउल्लाह खान की बहस सुनकर दिया है।
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कोर्ट ने याची को गवाहों को न धमकाने, विवेचना में हाजिर होने, अपराध की पुनरावृत्ति न करने आदि शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है और कहा है कि पालन न करने पर जमानत निरस्त हो सकती है। याची 12 मार्च 19 से जेल में है। एक दर्जन लोगों के साथ धूमनगंज थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि अरशद ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर व्यापारी मो. जैद को अगवा किया। उसे मारपीटकर रुपये और सोने की चेन आदि छीन ली और फिर पीटते हुए देवरिया जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के पास ले गए। जेल में अतीक ने भी उसकी पिटाई की जिसमें उसे चोटें आई।
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