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सहायक अध्यापक टीजीटी में ओएमआर शीट न जांचने पर हाईकोर्ट में जवाब तलब

Fri, 06 Mar 2020 08:49 PM IST
विनोद सिंह न्यूज नेटवर्क, प्रयागराज
न्यूज नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 Mar 2020 08:49 PM IST
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Assistant teacher summoned in High Court for not checking OMR sheet in TGT
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ट्विटर
हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी  2016 भर्ती में ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। याची का कहना है कि उसने ओएमआर शीट पर जिस विषय को चुना था, उस विषय के प्रश्नों का उत्तर न देकर दूसरे विषय के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इसकी वजह से उसकी ओएमआर शीट नहीं जांची गई।
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बरेली के दीनदयाल व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी सुनवाई कर रहे हैं। भर्ती आयोग की तरफ  से अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिवाद किया। याची का कहना था कि मनोज कुमार एवं 99 अन्य मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है कि ओएमआर शीट पर यदि सवालों के उत्तर दिए हैं, तो मूल्यांकन किया जाएगा। भले ही चयनित विषय से भिन्न विषय के उत्तर दिया गया है।
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