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हाईकोर्ट : याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम
Fri, 04 Sep 2026 03:39 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Sep 2026 03:39 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फूड टेक्नोलॉजी/फूड इंजीनियरिंग विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को संबंधित विषय नहीं मानने के मामले में 10 सितंबर को सुनवाई होगी।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फूड टेक्नोलॉजी/फूड इंजीनियरिंग विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को संबंधित विषय नहीं मानने के मामले में 10 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उक्त भर्ती में साक्षात्कार और उसका परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने दिया है।
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याचिका एएमयू के पीएचडी, एमटेक और नेट पास शिक्षक डॉ. अब्दुल हक ने दाखिल की है। उन्होंने 20 मई 2025 को सेंटर फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में लिए गए निर्णय को चुनौती दी है। इस निर्णय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता के लिए स्नातक स्तर पर संबंधित विषयों की सूची से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बाहर कर दिया गया था। बाद में जारी दोनों भर्ती विज्ञापनों में भी यही व्यवस्था रखी गई।
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सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता कैफ हसन ने बताया कि विश्वविद्यालय सुनवाई वाले दिन ही साक्षात्कार आयोजित करने जा रहा है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने कहा कि दो अस्थायी रिक्तियां हैं और आवश्यकता को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी लेकिन स्पष्ट किया कि साक्षात्कार और उसका परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
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