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Prayagraj : ग्राम सभा पैनल अधिवक्ता के छह पदों पर होगी नियुक्ति, नियुक्ति के बाद निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध

Mon, 11 May 2026 10:29 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 11 May 2026 10:29 AM IST
सार

प्रशासन जिले की पांच तहसीलों में ग्राम सभा पैनल लॉयर (नामिका अधिवक्ता) के छह पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य राजस्व कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त व जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित की गई है।

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Appointments made for six Gram Sabha panel advocate posts, with a ban on private practice after appointment
अधिवक्ता। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रशासन जिले की पांच तहसीलों में ग्राम सभा पैनल लॉयर (नामिका अधिवक्ता) के छह पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य राजस्व कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त व जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित की गई है।

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तहसील सदर, करछना, बारा, मेजा व कोरांव में एसडीएम/तहसीलदार न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी करने के लिए छह पदों पर नियुक्ति की जानी है। कोरांव तहसील में दो पदों और बाकी चार तहसीलों में एक-एक पद पर नियुक्ति होनी है। इसमें बार कौंसिल से एडवोकेट के रूप में पंजीकृत उन अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनके पास कम से कम सात वर्ष की वकालत का अनुभव है।

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मुख्य राजस्व अधिकारी संजय कुमार पांडेय के अनुसार केवल उन्हीं अधिवक्ताओं के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा, जिनकी आयु फॉर्म भरने की तिथि तक 59 वर्ष से अधिक न हो। पहले से किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद पर कार्यरत अथवा किसी कॉलेज में पूर्णकालिक प्रवक्ता, शपथ आयुक्त, न्याय मित्र, नोटरी विवाह अधिकारी आदि पद धारकों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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नियुक्ति के बाद निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार या केंद्र/राज्य की ओर से स्थापित/नियंत्रितक उपक्रम, निगम, राजकीय कंपनी, परिषद, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों के वादों की पैरवरी शासन/नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से ही करने का अधिकार होगा। यह नियुक्ति राज्य कर्मचारी की नियुक्ति से पूरी तरह भिन्न होगी और शासन से निर्धारित पारिश्रमिक ही देय होगा।

यह नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए व्यावसायिक आबद्धता के रूप में की जाएगी, जिसको बिना कारण बताए समाप्त करने का अधिकार शासन, परिषद, जिलाधिकारी को होगा। अन्य जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्व सहायक कलक्ट्रेट प्रयागराज के पटल से प्राप्त किए जा सकता है। अधिवक्ता तहसील के किसी एक पद पर आवेदन कर सकते हैं।

तहसीलों में लंबित मुकदमों का तेजी से होगा निस्तारण

तहसीलों में लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है और डीएम राजस्व की समीक्षा बैठक में नियमित रूप से यह निर्देश दे रहे हैं कि मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। ग्राम सभा पैनल अधिवक्ता के छह पदों पर नियुक्ति से लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी।

एडीएम नजूल को उप संचालक चकबंदी का अतिरिक्त कार्यभार

शासन ने प्रयागराज के अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नजूल संजय कुमार पांडेय को उनके वर्तमान पदीय दायित्वों के साथ उप संचालक चकबंदी प्रयागराज का अतिरितक्त कार्यभार प्रदान किया है। विशेष सचिव विनीत प्रकाश की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार अतिरिक्त कार्यभार के लिए के लिए अलग से कोई वित्तीय लाभ अनुमन्य/देय नहीं होगा। एडीएम नजूल के पास मुख्य राजस्व अधिकारी के पद की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी है। 

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