Court : ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने वाले की अग्रिम जमानत मंजूर
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 23 Jan 2023 09:53 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने वाले को राहत देते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा किया जाए।
विज्ञापन
court
- फोटो : सोशल मीडिया